शुल्क में सुविधायें
शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार ही शुल्क सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।
(अ) निर्धन के लिए शुल्क मुक्ति:
सीमित संख्या में पूर्ण शुल्क मुक्ति अथवा अर्ध शिक्षण शुल्क मुक्ति वास्तव में निर्धन एवं योग्य छात्रों
को ही प्राप्त हो सकती है । जिनको इस प्रकार की सुविधायें मिलेगी, उन्हें प्राचार्य महोदय को अपनी मेधा एवं
अध्यव्यवसाय और विशुद्ध चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।
(ब) भारतीय सैैनिक कर्मर्चचारियोंं की संतंतान को प्रा्राप्त शुल्ुल्क सुुविधा ।
निम्नलिखित कोटि के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगें -
1. (Under Graduate) पूर्व स्नातक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले वे छात्र जो जे.सी.ओ., एन.सी.ओतथा
भारतीय सेना की तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवारत् कर्मचारियों के पुत्र हो ।
2. छत्तीसगढ़ में सामान्यतः निवास करने वाले ऐसे कर्मचारियों के संतानों को भी उपर्युक्त सुविधा प्राप्त
होगी, जो या तो देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग कर चुक हैं, या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं । ऐसे
कर्मचारियों की संतान को उपरोक्त सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वह सेकेण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में
उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेंगें, उपर्युक्त दोनों कोटि के छात्रों को शुल्क सुविधा तभी
प्राप्त होगी जब वे जिलाध्यक्ष को उपरोक्त संबंध में पूर्ण विवरण देते हुये अपने पिता की सेवा सेवाश्रेणी
विषयक प्रमाणित आवेदन रिकार्ड प्रस्तुत करेंगें ।
(8) भाई-बहन के कारण सुविधा :-
यदि दो या अधिक भाई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमे ंसे बड़े को
संपूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा ।
(9) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधा :-
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगें । यह मुक्ति उन्हीं छात्रों
को प्रदान हो सकेगी जो अपने आवेदन पत्रों के साथ विज्ञप्त अधिकारी या तहसीलदार के पद से कम न हो ऐसे
किसी राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह स्वीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है ।
(10) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :-
छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से शासकीय कर्मचारियों की अध्ययनरत् संतानों को
शिक्षण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है -
अ) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौथी वेतनमान 1800 रू. तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संतानों
को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाये । जिन द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों ने चौथी वेतनमान
स्वीकार नहीं किया है उनके संबंध में शिक्षण शुल्क में छूट पूर्व आदेशों के अनुसार ही रहेगी ।
ब) प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त तथा वर्ग के भृत्य
शासकीय सेवक की संतानों को अतकनीकी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी ।
टीप - शुल्क में छूट की सुविधा निम्न को शर्तो पर प्रदान की जायेगी ।
1. यदि किसी शिक्षण संस्था में किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनार्थ शुल्क लिया जाता है जैसे पुस्तकालय, क्रीड़ा
शुल्क आदि तो वह सुविधा ऐसे शुल्क पर लागू नहीं होगी ।
2. शुल्क में छूट की सुविधा अभिभावक द्वारा कार्यालय प्रमुख के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान
की जायेगी ।
3. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो यह सुविधा स्थगित रखी जायेगी तथा अगले वर्ष
उत्तीर्ण होने पर ही यह सुविधा प्रदान की जा सकती है ।
4. यदि छात्र अनुशासनहीन बर्ताव, हड़ताल आदि में भाग लेता है तो यह सुविधा बिना किसी सूचना के
समाप्त की जा सकती है ।
(11) कृषकों की संतानों को सुविधा :-
कृषक की संतानों को जिलाध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अध्ययन शुल्क में
एक तिहाई की छूट दी जावेगी ।
टीप - महाविद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद अवधान राशि नियमानुसार वापस
की जायेगी ।
(12) छात्राओं को विशेष सुविधा :-
राज्य शासन के आदेशानुसार जुलाई 2003 के शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर समस्त
छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन के लिये सत्र का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क माफ
किया जायेगा, लेकिन अन्य शुल्क देय होगा ।
छात्रवृत्ति संबंधी :
1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र छात्रों को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके
घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा प्रमुख के
माध्यम से संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजा जाना चाहिये ।
2. स्नातक शिष्यावृत्तियां (छात्रवृत्तियां), उच्च शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत
की जाती है ।
3. सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय से आयुक्त,उच्च शिक्षा को निर्धारित तिथि पर भेजा
जाना चाहिये ।
4. राष्ट्रीय छात्रृवत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेगें।
5. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालया द्वारा समय-समय पर घोषित की
जाएगी ।
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, आय तथा जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां 15 सितम्बर के पूर्व जमा
करना अनिवार्य होगा ।
7. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना (नियम 2005)
8. बी.पी.एल. छात्र कल्याण (नियम 2005)
(उपर्युर्र्क्क्त दोनेनोंं योजेजनाओंं 7 एवं 8 का लाभ गरीबी कल्याण रेख्ेखा के नीचे जीवन यापन
करने वाले छात्र/छात्राओंं को मिलेगेगा)
छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रों से अपेक्षित कार्यवाही :
1. छात्रों को उन्हें कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है इस संबंध में विवरणिका से स्वयं जानकारी प्राप्त
कर लेना चाहिये अथवा प्रभारी प्राध्यापक से छात्रवृत्ति की जानकारी लेना चाहिये ।
2. आवेदन पत्र निर्धारित समय से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना चाहिये । इसी
प्रकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रगति विवरण सही-सही भरकर अंकसूची के साथ समय-समय
पर कार्यालय में जमा करें ताकि कार्यालय उन्हें समय पर संचालनालय भेज सके ।
3. समय-समय पर प्रभारी से छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु उनके द्वारा नियम समय पर संपर्क स्थापित करते
रहना चाहिये ।
4. कार्यालय से फार्म जमा करने के पूर्व छात्र-छात्राएं देखें कि -
क. आवेदन पत्र में संपूर्ण कालम सही भरे गये हैं या नहीं ।
ख. सही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है या नहीं ।
ग. आवेदन के हस्ताक्षर अथवा फार्म जमा करने की तिथि अंतिम है या नहीं ।
घ. आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, आचरण प्रमाण पत्र, आय
प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र, छात्रावासी (यदि हो) होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया
गया है या नहीं ।
ड. पूर्व में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसका उल्लेख किया या नहीं ।
च. न्यूनतम शर्त की पूर्ति होती है अथवा नहीं, जैसे अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण की है या
नहीं, निर्धारित अंक प्राप्त किये है या नहीं, माता-पिता की आय निर्धारित सीमा में है या नहीं ।